पैन-आधार पर प्रिंट गलतियां ऑनलाइन सुधार सकेंगे, IT वेबसाइट पर नए ऑप्शन
अब आप पैन या आधार कार्ड में हुई किसी गलती को ऑनलाइन सुधार सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दो नए लिंक प्रोवाइड कराए हैं। इनके जरिए आधार या पैन कार्ड में नाम या दूसरी गलतियों को सुधारा जा सकेगा। नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं कार्ड में सुधार...
- I-T डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर दो नए लिंक दिए गए हैं। बाईं तरफ के कॉलम में लिंक्स टू करेक्ट नेम का ऑप्शन है। इस क्लिक करने पर आप आधार या पैन कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी ऑनलाइन दी जा सकती है। पैन कार्ड को प्रिंट भी किया जा सकता है।
- इस लिंक के साथ यह फैसिलिटी भी है कि आप अपने पैन या आधार की स्कैन कॉपी लगा सकते हैं, जिसमें किसी तरह की गलती है। ये डाटा अपडेट के लिए दी जा रही रिक्वेस्ट के लिए प्रूफ की तरह होगा।
ऑनलाइन पैन और आधार को लिंक करें
- आईटी ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लॉन्च की थी, जो आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने इसके लिए नया लिंक दिया है। इसमें आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस डिटेल का वेरिफिकेशन करेगी। डिटेल सही होने पर आधार और पैन कार्ड का लिंक कन्फर्म कर दिया जाएगा।
- आईटी ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लॉन्च की थी, जो आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने इसके लिए नया लिंक दिया है। इसमें आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस डिटेल का वेरिफिकेशन करेगी। डिटेल सही होने पर आधार और पैन कार्ड का लिंक कन्फर्म कर दिया जाएगा।
6 करोड़ लोग ही भरते हैं इनकम टैक्स
- बता दें कि अभी देश में 25 करोड़ लोगों को पैन कार्ड प्रोवाइड कराया जा चुका है, जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड इश्यू हो चुका है। मौजूदा समय में सरकार के डाटा के मुताबिक सिर्फ 6 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं।
- इसी वजह से फाइनेंस एक्ट, 2017 के तहत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए टैक्सपेयर के आधार या आधार एप्लीकेशन फॉर्म का एन्रोलमेंट आईडी देना जरूरी (मैन्डेटरी) कर दिया है। साथ ही आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना भी जरूरी हो गया है। जिससे मल्टीपल पैन कार्ड का इस्तेमाल कर टैक्स की चोरी पर रोक लग सके।
- बता दें कि अभी देश में 25 करोड़ लोगों को पैन कार्ड प्रोवाइड कराया जा चुका है, जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड इश्यू हो चुका है। मौजूदा समय में सरकार के डाटा के मुताबिक सिर्फ 6 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं।
- इसी वजह से फाइनेंस एक्ट, 2017 के तहत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए टैक्सपेयर के आधार या आधार एप्लीकेशन फॉर्म का एन्रोलमेंट आईडी देना जरूरी (मैन्डेटरी) कर दिया है। साथ ही आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना भी जरूरी हो गया है। जिससे मल्टीपल पैन कार्ड का इस्तेमाल कर टैक्स की चोरी पर रोक लग सके।
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